उत्तर प्रदेश

अवैध रूप से संचालित यात्री बसों के विरुद्ध सख्ती l

लखनऊ llराज्य में बस दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनधिकृत एवं मानकों के विरुद्ध संचालित यात्री बसों के विरुद्ध कड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है।

दिनांक 15 मई, 2025 को लखनऊ के किसान पथ पर घटी बस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मृत्यु एवं 13 घायल होने की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में अनेक बसें नियमित परमिट या मानक संरचना के विपरीत संचालित हो रही हैं। कई मामलों में सीटिंग क्षमता में परिवर्तन कर अतिरिक्त स्लीपर सीटें लगाई जाती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16.05.2025 को जारी आदेशानुसार:

1. राज्य के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनपदों में संचालित बसों का तकनीकी निरीक्षण AIS-52 और AIS-119 Bus Body Code के मानकों के अनुसार सुनिश्चित करें।

2. यदि कोई बस Bus Body Code के विरुद्ध संरचना में पाई जाती है और वह पहले तीन बार या अधिक चालान हो चुका है, तो उसके विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 एवं 86 के तहत पंजीयन एवं परमिट निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

3. जिन बसों ने अभी तीन से कम बार संचालन किया है, उनके स्वामी से शपथ-पत्र लिया जाएगा कि वे भविष्य में मानकों के विपरीत संचालन नहीं करेंगे।

4. सभी प्रवर्तन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपदों में संचालित बसें AIS मानकों का पूर्णतः अनुपालन कर रही हैं, और उनके प्रमाण-पत्र/परमिट उसी के अनुरूप हैं।

5. फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करते समय फोटो अपलोडिंग में बस की आपात खिड़की, सीट व्यवस्था, शौचालय (यदि हो) आदि की स्पष्टता सुनिश्चित की जाए।

यह अभियान राज्य में सड़क सुरक्षा, बस संरचना मानकों, तथा वैध परमिट संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है।

परिवहन विभाग सभी बस ऑपरेटरों, निजी सेवा प्रदाताओं एवं अनुज्ञापी वाहनों से अपील करता है कि वे AIS मानकों, Bus Body Code, और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें।

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