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जिला आबकारी अधिकारी ने FL-11 (इवेंट बार) लाइसेंसियों के साथ की बैठक

नोएडा llआबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में दिनांक 03-02-2026 को जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा FL-11 (इवेंट बार) लाइसेंसियों के साथ आयोजित बैठक में दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से वैध Fire NOC (Assembly Occupancy) की अनिवार्यता, BYOB (Bring Your Own Bottle) पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वीकृत MRP से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बिक्री, तथा 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब न परोसने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जो FL-11 लाइसेंसी मॉल/स्थायी व्यावसायिक परिसरों में बार संचालन कर रहे हैं, वे स्थायी FL-7 लाइसेंस हेतु यथाशीघ्र आवेदन सुनिश्चित करें।

सभी FL-11 लाइसेंसियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त सहित SOP में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण एवं अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, प्रासंगिक नियमावली एवं आबकारी नीति 2025–26 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित आगंतुकों द्वारा बताए गए समस्याओं का भी समाधान पर भी विचार किया गया। अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई

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