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राज्‍य कर विभाग द्वारा व्‍यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्‍तर्गत व्‍यापारी को रु0-10 लाख की बीमा राशि का भुगतान

Payment of sum insured of Rs.10 lakh to the businessman under the Business Accident Insurance Scheme by the State Tax Department

PTG NEWS|  अदिति सिंह, अपर आयुक्‍त राज्‍य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्‍तर प्रदेश वाणिज्‍य कर विभाग में पंजीकृत व्‍यापारियों की दुर्घटना में मृत्‍यु/हत्‍या/पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता हेतु मुख्‍यमंत्री व्‍यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है, जिसके अन्‍तर्गत रु0 10 लाख बीमा तक की राशि पीडित परिवार को दी जाती है । जिसके क्रम में उपायुक्‍त राज्‍य कर खण्‍ड-01 गौतमबुद्धनगर के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत फर्म सर्वश्री वी0बी0 एण्‍ड कम्‍पनी हाऊस नं0-2 KH-72 अरुण एन्‍कलेव छपरौला, ग्रेटर नोएडा (GSTIN-09AZHPP2133M1Z1) के स्‍वामी स्‍व0  बृजेश कुमार पाण्‍डेय की सडक दुर्घटना में दिनांक-13.10.2021 को मृत्‍यु होने के कारण उनकी आश्रित पत्‍नी  पूनम द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा संचालित व्‍यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्‍तर्गत दावा प्रस्‍तुत किया गया, जिसके क्रम में विभाग द्वारा रु0-10 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया गया । कल राज्‍य कर विभाग में मृतक व्‍यापारी स्‍व0  बृजेश कुमार पाण्‍डेय की पत्‍नी  पूनम को  मुकेश चन्‍द्र पाण्‍डे, संयुक्‍त आयुक्‍त (कार्यपालक) राज्‍य कर संभाग-बी नोएडा द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया ।  पूनम द्वारा बताया गया कि उनके पति ट्रॉसपोर्ट का काम करते थे, परिवार में उनके अतिरिक्‍त एक बेटा जिसकी आयु 02 वर्ष है एवं एक बेटी जिसकी आयु 06 वर्ष है तथा वृद्ध सास एवं ससुर हैं । उनके द्वारा बताया कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है तथा इस बीमा राशि का उपयोग वह मकान खरीदने में करेंगी जिससे उनको किराये से आमदनी हो सके ।
अपर आयुक्‍त राज्‍य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा द्वारा बताया गया कि यदि जीएसटी विभाग में पंजीकृत व्‍यापारियों की किसी दुर्घटना में मृत्‍यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रु0-10 लाख की यह धनराशि पीडित परिवार को दी जाती है । इस संबंध में राज्‍य कर विभाग द्वारा सघन पंजीयन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राज्‍य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्‍यापारियों के बीच जाकर उन्‍हें जीएसटी से पंजीयन के लाभों से अवगत कराते हुए पंजीयन लेने हेतु प्रेरित कर रहे हैं ।  अदिति सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि अब तक राज्‍य कर विभाग द्वारा 04 लाभार्थियों को रु0-10-10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जा चुकी है । अपर आयुक्‍त राज्‍य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा द्वारा बताया गया कि रु0-10 लाख की बीमा राशि छोटे और मझौले व्‍यापारियों की ऐसे कठिन समय में किस प्रकार सहारा बनती है इससे संबंधित पूर्व के दो लाभार्थियों,  पिंकी और  राधा के वास्‍तविक जीवन से संबंधित दो लघु फिल्‍मों का प्रदर्शन नोएडा जोन के सभी मल्‍टीप्‍लेक्‍स/सिनेमाघरों में किया जा रहा है, इसलिए राज्‍य कर विभाग का अनुरोध है कि छोटे एवं मझौले व्‍यापारियों को जीएसटी में पंजीयन अवश्‍य प्राप्‍त करना चाहिए ।

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