औषधि निरीक्षक गौतम बुध नगर द्वारा ग्राम डाढा ,थाना कासना, ग्रेटर नोएडा स्तिथ रिचा मेडिकल स्टोर् की जांच की गई।
Drug Inspector Gautam Budh Nagar inspected Richa Medical Store located at village Dadha, Thana Kasna, Greater Noida.4

PTG NEWS | आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी जनपद गौतम बुध नगर के निर्देश की मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जांच एवं प्राप्त शिकायत के क्रम में औषधि निरीक्षक गौतम बुध नगर, दिनांक 25/08/2022 को ग्राम डाढा ,थाना कसना, ग्रेटर नोएडा स्तिथ रिचा मेडिकल स्टोर् की जांच की गई।
मौके पर रिचा मेडिकल स्टोर पर योगेश शर्मा पुत्र प्रेम पल शर्मा द्वारा मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाता पाया गया। योगेश द्वारा मेडिकल स्टोर में भंडारित औषधियों का औषधि लाइसेंस नहीं दिखाया गया ना ही किसी औषधि का क्रय विक्रय बिल मौके पर प्रस्तुत किया। जिसके क्रम में मौके पर ही मेडिकल स्टोर से तीन संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच के लिए विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मौके पर ही मेडिकल से तकरीबन 1 लाख रुपए मूल्य की औषधियों को जब्त किया गया । कर्येवाही के दौरान आस पास के मेडिकल स्टोर शटर बन्द कर भाग गए।*औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जिनकी रिपोर्ट आने एवं विवेचना करने पर आग्रिम कार्यवाही औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुध नगर में वाद दाखिल कराया जाएगा । जिसमें १० लाख रुपए तक का अर्थ दंड और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा क्रय का क्या स्रोत है उसकी भी पूछ ताछ की जा रही है। कुछ मेडिकल स्टोर के नाम सामने आए है जिनकी क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच की जाएगी। जिसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी औषधि अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी गौतम बुध नगर के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मानकों के अनुरूप दवाइयों का विक्रय करना नहीं पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।



