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जिला अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक की बड़ी कार्यवाही।

Major action taken by the Drug Inspector under the leadership of the District Officer for the purpose of maintaining the availability and quality of medicines as per the standards at the medical stores of the district.

PTG NEWS| उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  की मंशा के अनुरूप एवं जिला अधिकारी सुहास एल वाई के नेतृत्व में जनपद के सभी मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में आज औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर के द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जांच एवं प्राप्त शिकायत के क्रम में याकूबपुर स्तिथ इंडियन मेडिकोज सेक्टर 83 नोएडा की जांच की गई। मौके पर इंडियन मेडिकोज पर अजीम पुत्र अब्दुल निवासी भोजपुर, गाजियाबाद द्वारा मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाता पाया गया। अजीम द्वारा मेडिकल स्टोर में भंडारित औषधियों का वैध औषधि लाइसेंस नहीं दिखाया गया न ही किसी औषधि का क्रय विक्रय बिल मौके पर प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में मौके पर मेडिकल स्टोर से दो संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए। मौके पर ही मेडिकल से तकरीबन 50000 रुपए मूल्य की औषधियों को जब्त किया गया। साथ ही मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया गया है। कार्यवाही के दौरान आस पास के मेडिकल स्टोर शटर बन्द कर भाग गए।
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट आने एवं विवेचना करने पर आग्रिम कार्यवाही औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में वाद दाखिल कराया जाएगा, जिसमें १० लाख रुपए तक का अर्थ दंड और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा क्रय का क्या स्रोत है उसकी भी पूछ ताछ की जा रही है। कुछ मेडिकल स्टोर के नाम सामने आए है, जिनकी क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच की जाएगी, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर भी औषधि अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी। यदि किसी भी मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मानकों के अनुरूप दवाइयों का विक्रय करना नहीं पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

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